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  • Written By: Admin
  • Published: February 11, 2026 04:18 PM IST
  • Updated: February 11, 2026 04:20 PM IST
उत्तराखंड

अब अधिकतम दो ही लाइसेंसी असलहे रख सकेंगे, तीन पर प्रतिबंध; 15 दिन में एक लाइसेंस सरेंडर करने के निर्देश

अब एक व्यक्ति रख सकेगा अधिकतम दो लाइसेंसी असलहे

राज्य सरकार के नए शासनादेश के तहत शस्त्र नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक व्यक्ति अधिकतम दो लाइसेंसी असलहे ही रख सकेगा। तीन शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस संबंध में जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए तीन शस्त्र लाइसेंस धारकों से 15 दिन के भीतर अपने एक असलहे का लाइसेंस सरेंडर करने की अपील की है।

स्वेच्छा से करें लाइसेंस सरेंडर

अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि जिन व्यक्तियों के पास तीन शस्त्र लाइसेंस हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक लाइसेंस को स्वयं सरेंडर कर दें, ताकि उसे विधिवत निरस्त किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सभी शस्त्रधारक इस आदेश को गंभीरता से लें और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

समयसीमा के बाद स्वतः होगी कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर स्वेच्छा से लाइसेंस सरेंडर नहीं किया गया, तो विभागीय स्तर पर निर्णय लेकर किसी एक असलहे के लाइसेंस को स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

नए नियमों के अनुसार अब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम दो लाइसेंसी असलहे रखने की ही अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित लाइसेंस धारक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कानून व्यवस्था के मद्देनजर उठाया गया कदम

जिला प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और शस्त्र नियमों का पालन सुनिश्चित करने में सभी की भागीदारी आवश्यक है।

प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय सुरक्षा और नियंत्रण की दृष्टि से लिया गया है, ताकि शस्त्रों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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