रुद्रपुर। किच्छा में नाबालिग छात्रा से कथित दुष्कर्म और उसकी आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने मामले में छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तहरीर के मुताबिक पीड़िता स्कूली छात्रा है। उसकी दोस्ती एक युवक से हो गई थी। आरोप है कि 31 मार्च 2026 को युवक ने छात्रा को जन्मदिन समारोह के बहाने बुलाया। छात्रा की मां ने आरोप लगाया है कि वहां आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया।
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि नशीला पदार्थ पिलाने के बाद आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली। आरोप के मुताबिक, कुछ समय बाद छात्रा ने युवक से बातचीत बंद कर दी। इसके बाद युवक ने कथित तौर पर छात्रा की आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद छात्रा की मां ने कोतवाली किच्छा पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब घटना से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और अन्य संबंधित तथ्यों की जांच कर रही है। सितारगंज क्षेत्र के पुलिस अधिकारी दौलत राम वर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने की जानकारी सामने आई है। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग से संबंधित मामला होने के कारण जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और डिजिटल सामग्री की जांच के आधार पर मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक वीडियो के प्रसार से जुड़े पहलुओं को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक वीडियो या सामग्री को आगे प्रसारित नहीं करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






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